जशपुर मुनादी।। ग्राम पंचायत साजबहार की सरपंच सोनम लगड़ा के विरुद्ध दूसरी बार उप सरपंच व कुछ पंचों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाई गई थी जिसमें अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग और वोटिंग 11 जुलाई दिन सोमवार को होनी थी जिसे सरपंच के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया और नोटिस को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी जिसमें माननीय न्यायालय ने शुक्रवार को शीघ्र सुनवाई करते हुए याचिका से सहमत होकर अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सभी पंचों को उक्त याचिका में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है हाईकोर्ट के स्थगन के बाद सोमवार को होने वाला अविश्वास सम्मेलन नहीं होगी ।
सरपंच ने अपनी याचिका में पूर्व के अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित पंचो के द्वारा लगाई गई दो याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित होने व आयुक्त महोदया सरगुजा के आदेश दिनांक से एक वर्ष पुरा न होने व पंचायत राज अधिनियम में प्रावधानित सूचना की तामिली प्रक्रिया का पालन ना करने व अन्य आधारों पर याचिका लगाई है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सरपंच सोनम लकड़ा के याचिका पर सहमत होते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
अधिवक्ता मनोज चौहान ने बताया कि बीते वर्ष भी इस सरपँच के विरुद्ध पंचों द्वारा अविश्वास लाया गया था जिसपर स्थगन आदेश जारी हुआ और स्थगन के विरुद्ध पंचों ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसका प्रकरण न्यायालय में अभी भी चल रहा है । उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने इस बार 13 वार्ड पंचों को भी पक्षकार बनाया है । हाईकोर्ट उनसे भी इस मामले में जवाब माँगेगी।