09-February-2022


भीड़ भाड़ वाले जगह में जोर से डीजे बजाना आपको महंगा पड़ सकता है ,कटेगा इतने हजार का चालान, एसपी ने 3 लोगो के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश



रायपुर मुनादी।। यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप कंप्लेंट नंबर में कुछ डीजे संचालकों के विरुद्ध रहवासी क्षेत्रों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर अत्यंत तीव्र ध्वनि उत्पन्न कर डीजे संचालन करने के संबंध में बार-बार शिकायत प्राप्त हो रहा था जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल के संज्ञान में आते ही ऐसे डीजे संचालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर आज दिनांक 8 फरवरी 2022 को यातायात पुलिस रायपुर द्वारा शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र पुरानी बस्ती में मुख्य मार्ग पर रहवासी क्षेत्र में अत्यंत तीव्र ध्वनि उत्पन्न कर कोलाहल मचाने वाले 03 डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ₹6000 शमन शुल्क राशि वसूल की गई साथ ही भविष्य में दोबारा मुख्य मार्ग में यातायात को बाधित कर तीव्र आवाज में डीजे बजाने पर जब्ती की कार्यवाही करने के संबंध में हिदायत दी गई।

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बता दें कि यातायात पुलिस रायपुर द्वारा जारी व्हाट्सएप complain नंबर मैं डीजे संचालकों द्वारा रहवासी क्षेत्रों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते हुए मुख्य मार्ग में बरात निकाला जा रहा है जिसके कारण सामान्य यातायात अनावश्यक बाधित हो रहा है जिससे आपातकालीन स्थिति में भारिया सुविधाओं का सामना करना पड़ता है किंतु शहर के सभी प्रमुख मार्गों एवं चौक चौराहों पर डीजे संचालकों द्वारा कार्यवाही नहीं होने के कारण मनमानी पूर्वक रोड में बारात निकालकर डीजे संचालित किया जा रहा है जिससे आम यातायात बाधित होने के साथ ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारियों को ऐसे डीजे संचालकों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही कर सुगम यातायात व्यवस्था बनाने हेतु निर्देशित किया गया जिस के परिपालन में यातायात पुलिस रायपुर द्वारा 8 फरवरी को शहर के पुरानी बस्ती इलाके में चंदू डीजे एवं अन्य दो और डीजे संचालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए ₹6000 शमन शुल्क परीक्षण किया गया साथ ही डीजे संचालकों को भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गलती करने पर डीजे जब्ती कर कार्यवाही किए जाने के संबंध में हिदायत दी गई।













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