रायगढ़ मुनादी।
रायगढ़ की पुलिस ने पहली बार इस तरह की कार्रवाई की है जिसमे किसी वाहन का नम्बर कुछ और चेचिस और इंजन कुछ और नम्बर का लगाकर ट्रेलर चलाने के मामले में कार्रवाई की गई है। जिले की पुलिस का यह एक बड़ा भंडाफोड़ है जिसमे पुलिस जब तहकीकात किया तब पता चला एक वाहन जिसके अनेक झोल जानकर आप भी हो जायँगे हैरान।
दरअसल पूंजीपथरा पुलिस ने दो वाहनों को जप्त कर कार्रवाई किया । एक अज्ञात ट्रेलर वाहन CG15 AC 5001 के मालिक की जानकारी के लिए आरटीओ से जानकारी मांगा गया तब इस पूरे मामले का भण्डाफोड़ हुआ। अब इस मामले पूंजीपथरा पुलिस ने पाया कि ट्रेलर को गलत तरीके से नियम कानून और आरटीओ के नियम कानून को धता बताकर चलाया जा रहा था। पुलिस की तहकीकात के बाद इस मामले में बेईमानी चार सौ बीसी का मामला दर्ज किया है। जिसमे पुलिस ने गोरखा निवासी दीपक कुमार गुप्ता और ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन पटनायक सहित वाहन चालक सहित तीन पर 420 का मामला दर्ज किया गया है।
इस तरह से पूंजीपथरा टीआई अमित के खाते में एक अलग तरह के मामले का खुलासा करने का सेहरा सज गया है। किस तरह से यहां कोयले के काले खेल में जिस तरह से एक ऐसे ट्रेलर के उपयोग करने का मामला खुला है जिसकी परत भी बेहद गहरी है अब यह बात सामने आ रही है कि इस तरह की और जांच हो तो कई ऐसी ट्रेलर कोयले के खेल में लगे होने का खुलासा हो सकता है।
पढें पूरी खबर पुलिस डायरी से …
पूंजीपथरा पुलिस द्वारा दिनांक 4 जनवरी के रात्रि 23.30 बजे पेट्रालिंग दौरान नलवा स्टील प्लांट के गेट के सामने तराईमाल पर दो ट्रेलर वाहन को लवारिस हालत में खड़ी पाकर धारा 102 जा फौ के तहत कार्यवाही किया गया था ।
जप्त एक ट्रेलर वाहन में CG15 AC 5001 लिखा हुआ था, पूंजीपथरा पुलिस द्वारा उक्त वाहनों के संबंध में जिला परिवहन कार्यालय रायगढ से जानकारी प्राप्त किया गया तो पता चला कि CG 15 AC 5001 नम्बर की वाहन सूरजपुर निवासी महिला के नाम से दर्ज है जबकि ट्रेलर नम्बर के वाहन का चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर भिन्न पाया गया ।

जप्त किये गए ट्रेलर के चेचिस व इंजन नम्बर से गाडी वाहन स्वामी दीपक कुमार पिता राजेश प्रसाद निवासी गोरखा रायगढ के नाम से पंजीकृत होना पाया गया । जो वाहन स्वामी दीपक कुमार द्वारा पंजीकृत ट्रेलर क्रमांक CG13 LA 4259 का पंजीयन है जिसे वाहन स्वामी द्वारा विलुप्त कर ट्रांसपोर्टर त्रिलोचन पटनायक संचालक मेघा ट्रांसपोर्ट शारदा मंदिर चौक लिबरा एवं वाहन चालक सुमन गुप्ता के साथ बेईमानी से संपत्ती प्राप्त करने के नियत से कोयला परिवहन किया जा रहा था ।
आरोपियों के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 12/2020 धारा 420, 467, 468, 120-B, 34 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

