21-March-2020


कोरोना संक्रमण को लेकर एसपी रायगढ़ की अपील, मेल भेजकर भी लिखवा सकते हैं शिकायत, इसके अलावा रखें इन बातों का ध्यान



रायगढ़ मुनादी।।

कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए रायगढ़ पुलिस की जिलेवासियों के लिए अपील जारी की है।

(1) जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में आगामी आदेश तक धारा 144 लागू है, ऐसे में किसी भी स्थान पर अनावश्यक भीड़ न करें , प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें । साथ ही दूसरों को भी प्रोत्साहित करें ।

(2) कोरोना वायरस को देखते हुए पुलिस विभाग के अधिकारी फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में शिकायतकर्ता या अन्य शहरवासी बगैर घर से बाहर निकले अपनी शिकायत या सुझाव देने/भेजने के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के ईमेल आई.डी. [email protected] एवं व्हाटसअप नम्बर 94791-93299 व पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ के नम्बर पर सम्पर्क 07762-222599 करे, जिनका निराकरण किया जावेगा । इमरजेंसी सेवा डायल 112 लगातार सेवा में हैं

(3) आवश्यक न हो तो कोशिश करें कि जितने भी बैंक या अन्य कार्यालय ना जाए ।

(4) होटल, पान ठेला, सैलून, गार्डन, बैंक, ATM या ऐसी जगहों पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने से बचें ।

(5) ऐसे जितने भी दुकान है जो अति आवश्यक श्रेणियों में नहीं आते हैं, वहां सजगता और सतर्कता रखते हुए ही खोले रखने की अपील की जाती है ।

(6) सभी प्रकार के दुकान जो खुले हो एवं विभिन्न संस्थान के संचालकों से अपील की जाती है कि वे अपने संस्थानों में भीड़ इकट्ठे ना होने दें ।

(7) भीड़ भाड़ वाले स्थानो पर जाने से बचे, आवश्यक न हो तो अपने घरों में रहें ।

(8) अपनी सुरक्षा को देखते हुए देश हित में शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभायें ।

(9) सजग रहे, शंयम बरतें, अफवाह न फैलावें । अफवाह फैलाने वालों पर IPC की धारा के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

(10) विशेष तौर पर यह ध्यान देवें कि आपके आस-पास यदि कोई विदेश यात्रा कर आया हो तो इसकी जानकारी तत्काल नजदीकी थाने में या पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ के नम्बर 07762-222599 में देवें । प्रभावित क्षेत्रों से आये लोगों से अपील की जाती है कि वे संक्रमण से बचने के लिए होम आईसोलेट (home isolate) में रहकर इसकी सूचना जिला प्रशासन के हेल्प लाईन नम्बर 104, 1100 में देंवे ।

(11) संक्रमित व्यक्ति द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर IPC की धारा 269, 270 एवं महामारी अधिनियम 1897 व 188 IPC के तहत कार्यवाही की जावेगी ।

(12) स्वास्थ्यकर्मी एवं अति आवश्यक सेवाएं दे रहे व्यक्तियों का विशेष तौर पर सहयोग करें । पुलिस कर्मी संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी जुटाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रहे हैं।

आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे और बाकियों को भी सुरक्षित रखेंगे

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय
रायगढ़, छत्तीसगढ़








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