ब्याज पर रकम देकर ग्रामीणों को प्रताड़ित करने वाले आरोपी के खिलाफ कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई, 8 मोटर सायकल के अलावा रजिस्टर जब्त.....पढ़िये पूरी खबर

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April 04, 2026



ब्याज पर रकम देकर ग्रामीणों को प्रताड़ित करने वाले आरोपी के खिलाफ कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई, 8 मोटर सायकल के अलावा रजिस्टर जब्त.....पढ़िये पूरी खबर

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रायगढ़ मुनादी।। ग्रामीणों को ब्याज में रकम देकर प्रताड़ित करने वाले आरोपी को साइबर और लैलूंगा की संयुक्त टीम ने कर्जा एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रामीणों से मोटर सायकल और कीमती सामान रखकर 3 प्रतिशत ब्याज पर रकम देता था। आरोपी के पास से पुलिस ने 8 मोटर सायकल बरामद की है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन पर थाना साइबर और लैलूंगा पुलिस ने ग्रामीणों को ऊंचे ब्याज पर रकम देकर प्रताड़ित करने वाले ग्राम भकुर्रा निवासी चूड़ामणी गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई की है। आरोपी द्वारा ग्रामीणों को 3 प्रतिशत मासिक ब्याज पर उधार रकम देकर बदले में उनकी मोटरसाइकिल, और अन्य कीमती सामान गिरवी रखे जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और हिसाब-किताब से संबंधित एक रजिस्टर जब्त किया है। एसएसपी  शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी थाना साइबर निरीक्षक विजय चेलक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चोरी की बाइक के संबंध में सघन पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम भकुर्रा निवासी चूड़ामणि गुप्ता के पास काफी संख्या में मोटरसाइकिल रखी हुई है। सूचना पर साइबर थाना और लैलूंगा पुलिस की संयुक्त टीम ने बिना समय गंवाए चूड़ामणि गुप्ता को हिरासत में लिया।


उसके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और एक रजिस्टर बरामद हुआ, जिसमें बाइक और अन्य सामान गिरवी रखने के संबंध में लिखापढ़ी दर्ज थी। पूछताछ में आरोपी ने ग्रामीणों को 3 प्रतिशत ब्याज पर रकम उधार देना स्वीकार किया। आरोपी रकम के बदले लोगों की मोटरसाइकिल और अन्य कीमती सामान गिरवी रखता था तथा बाद में उन्हें जल्दी रकम लौटाने का दबाव बनाकर प्रताड़ित करता था।


ग्राम भकुर्रा निवासी शिकायतकर्ता रामप्रसाद रतिया पिता चेतराम उम्र 55 वर्ष ने पुलिस को बताया कि वह खेती-किसानी का काम करता है। फसल खराब होने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। वह ग्राम भकुर्रा निवासी चूड़ामणि गुप्ता को जानता था, जो सामान, मोटरसाइकिल, सोना-चांदी गिरवी रखकर ब्याज पर रकम देता था।

रामप्रसाद ने बताया कि 09 सितंबर 2024 को उसने चूड़ामणि गुप्ता से 12 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके बदले उसने अपनी सीटी 100 बजाज मोटरसाइकिल क्रमांक CG-13-Y-0279 गिरवी रखी थी। आरोपी ने 3 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर रकम दी थी और मूलधन व ब्याज चुकाने के बाद बाइक वापस करने की बात कही थी।


शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने कई महीनों तक ब्याज की रकम जमा की, लेकिन आरोपी लगातार मूलधन और ब्याज की रकम वसूलने के लिए गांव, खेत और आसपास के क्षेत्रों में उसका पीछा कर प्रताड़ित करता था। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि आरोपी गांव के अन्य लोगों को भी इसी तरह ब्याज पर रकम देकर प्रताड़ित करता था।

शिकायत के आधार पर एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी चूड़ामणि गुप्ता उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम भकुर्रा के विरुद्ध  थाना में  धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और एक रजिस्टर जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। 


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