08-April-2022


Munaadi Big Breaking- भाजपा जिलाध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, FIR होने के बाद लगाया गया था आवेदन, पीड़िता ने ……….. पढ़िये पूरी खबर



रायगढ़ मुनादी।। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा उनपर किये गए छेड़छाड़ के मामले के FIR के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। आपत्ति पीड़िता और पुलिस दोनों ओर से की गई थी। इसके बाद न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आवेदन को खारिज कर दिया।

पीड़िता इस मौके पर खुद वहां मौजूद थी और उसने वकील के माध्यम से कहा कि यदि आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे विवेचना प्रभावित हो सकती है वहीं पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि आरोपी से पर्याप्त पूछताछ करना जरूरी है ऐसे में अग्रिम जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा।

1 अप्रैल को जिला भाजपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ भाजपा के ही एक महिला कार्यकर्ता ने छेड़छाड़ की लिखित शिकायत की थी इसके बाद पुलिस ने 5 अप्रैल को उमेश अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। FIR दर्ज किए जाने के अगले ही दिन भाजपा ने थाना का घेराव किया था और मामले को गलत बताया था। 7 अप्रैल को अग्रिम जमानत का आवेदन दिया गया जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई और उसे खारिज कर दिया गया।








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