रायपुर मुनादी।।
राजधानी रायपुर के फर्स्ट फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक युवती को 17 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव कुमार ने आरोपिता को दोषी पाते हुए खिलाफ धारा 363 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 6 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने 5, 500 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैँ।
बता दे कि मामला राजधनी रायपुर के गुढ़ियारी थाने का साल 2017 का हैं, जिसमें नाबालिग के परिजनों ने पहले गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद आरोपित रानू के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज किया गया।

