रायगढ़ मुनादी।
रायगढ़ श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को शासन द्वारा उच्च न्ययालय की अनुशंसा पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी है।
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 2106/I & E /2020 दिनांक 13.02.2020 प्रदीप कुमार सोनी पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 10 उप नियम (vii) के अधीन मुख्य शास्ति रोपित करते हुए अनिवार्य सेवा निवृत्ति की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति उच्च न्यायालय की अनुशंसा और विधि विभाग से प्राप्त टीप के बाद यह कदम उठाया गया है।

