रायपुर मुनादी।
छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक/आर्थिक अपराध अंवेषण ब्यूरो (एसीबी/ईओडब्ल्यू) ने छत्तीसगढ़ संवाद निकाय के पूर्व सीईओ राजेश सुकुमार टोप्पो को अप्रैल 2019 में निविदा प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप में दर्ज मामले में टोप्पो को बयान दर्ज करने के लिए देने नोटिस जारी किया गया है।
एसीबी/ईओडब्ल्यू के सूत्रों के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को रायपुर स्थित कार्यालय में पूर्व सीईओ राजेश सुकुमार टोप्पो को बयाn दर्ज करवाने उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया है।
बता दे कि एसीबी/ईओडब्ल्यू ने दो जनसंपर्क कंपनियों को नियुक्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप में 2005 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पो के खिलाफ दो मामले 10 अप्रैल 2019 में दर्ज की थी।
प्राथमिकी के अनुसार, आईएएस अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पो के निर्णयो से सरकारी खजाने को 1.70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्राथमिकी जनसम्पर्क विभाग द्वारा गठित समिति की जांच रिपोर्ट पर आधार पर हुई थी।
प्राथमिकी के अनुसार, जनसंपर्क विभाग के निदेशक और छत्तीसगढ़ संवाद निकाय के पूर्व सीईओ टोप्पो ने दो निविदाओं को रद्द कर दिया था। टोप्पो ने नई निविदाएं जारी की और दो एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए अधिकारियों के साथ साठगांठ की थी।

