रायपुर मुनादी।।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को साल 2017 आरक्षक भर्ती के लिए आदेश जारी करते हुए कहा लिखित परीक्षा के नतीजे यथावत रहेगी पर इसके लिए शारीरिक परीक्षा पुन: 90 दिनों के भीतर लिए जाने का आदेश दिया है। यह आदेश चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और पी पी साहू ने आदेश सार्वजनिक किया है।
बता दे कि सितंबर 2019 में डीजीपी डीएम अवस्थी ने नियमों की अवहेलना के साथ भर्ती मानते हुए निरस्त कर दिया था। दिसम्बर 2017 में पूर्व की भाजपा सरकार ने 27 जिलो के लिए 2259 पोस्ट के लिए भर्ती निकली थी, जिसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 26 अप्रेल से 12 जून 2018 तक और लिखित परीक्षा 31 सितम्बर 2018 को आयोजित की गई थी।

