17-March-2020


छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभिनेता आमिर खान को भेजा नोटिस, 17 अप्रैल तक देना होगा जवाब, पांच साल पुराने बयान को लेकर हुई सुनवाई, पढ़िए पूरी खबर



बिलासपुर मुनादी।।

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के पांच साल पुराने बयान पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आमिर खान ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि देश में जो असिहष्णुता का माहौल है उससे उन्हें डर लगता है। इस बयान को लेकर रायपुर के दीपक दीवान ने हाई कोर्ट मवन परिवाद दाखिल किया था।

2015 में आमिर खान के इस बयान के बाद कि देश का माहौल खराब हुआ है, उन्हें इस माहौल में डर लगता है, के बाद देशभर में बवाल हुआ था। सत्ताधारी दल के लोगों ने इसे देश के खिलाफ बयान कहकर आलोचना की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह देश हमारा है इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन देश।में असिष्णुता है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होना तय किया है। दीपक दीवान ने अभिनेता आमिर खान के विरुद्ध धारा 153-A और 153-B IPC के तहत अपराध का परिवाद दाखिल किया था , जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवादी और उनके साक्षियों का कथन अंकित कर मामले को जांच के लिए पुरानी बस्ती थाने को भेज दिया था । थाना पुरानी बस्ती ने कोर्ट के निर्देश के तारतम्य में उस बाबत का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों, साक्षियों के बयान से अभिनेता का बयान आपसी वैमनस्य फैलाने वाला परिलक्षित होता है ।

इसके पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने परिवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उक्त दोनों ही धाराओं के लिए केंद्र-राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है और परिवाद के पूर्व कोई अनुमति नही ली गयी है अतः मामले का संज्ञान नही लिया जा सकता । जिसके विरुद्ध परिवादी ने सेशन कोर्ट में रिवीजन किया था जो कि उपरोक्त आधार पर खारिज कर दी गई ।

इसके बाद वकील अमियकांत तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था । याचिका में बताया है कि फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दायर परिवाद इस आधार पर खारिज नही की गई है कि आमिर खान के खिलाफ 153 ए, 153 बी आईपीसी के तहत कोई मामला नही बनता बल्कि इस आधार पर खारिज किया गया है कि याचिका लगाने से पूर्व कोई अनुमति नही ली गयी है । दूसरा, मजिस्ट्रेट मामले को अनुमति हेतु प्राधिकृत को अनुमति हेतु भेज सकता था और पुलिस को मामला दर्ज करने निर्देशित किया जा सकता था।

इसके बाद कोर्ट ने 5 मार्च 2020 को आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को कोर्ट ने आमिर खान व राज्य शासन द्वारा कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी किया गया है। मामले की पैरवी अमियकान्त तिवारी ग़ालिब द्विवेदी और भारत गुलाबानी याचिकाकर्ता की ओर से की ।अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2020 को तय की गई है ।








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