15-April-2020


Munaadi Big Breaking - सड़क पर थूकने वालों की खैर नहीं, मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य, ये खुलेगी और ये रहेगी बंद………. पढिये पूरी खबर



लॉक डाउन मुनादी।।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन को लेकर बुधवार को नया गाइडलाइन्स जारी की हैं। सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज को 20 अप्रैल से काम करने की छूट दी है तो मजदयरों को भी राहत मिली है जो मनरेगा के तहत काम करते हैं। इसके अलावा मास्क पहनना जहां अनिवार्य कर दिया गया है वहीं सड़क पर यहां वहां थूकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

दिशा-निर्देशों में सभी तरह के आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है। जिला हो या राज्य किसी को कहिना नहीं जाने दिया जाएगा। अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। रेल सेवा, नागरिक उड्डयन यानी हवाई सेवा पर रोक पूर्ववत जारी रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थाएं पूर्ववत बंद रहेगी। हालांकि पेयजल, ट्रांसपोर्ट सहित कुछ गतिविधियां जारी रहेगी और इनसे संबंधित सभी दुकानें जैसे स्पेयर पार्ट्स, मैकेनिक संबंधी दुकान खुली रहेंगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और खेल संबंधी अन्य आयोजनों पर भी रोक पूर्ववत जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।








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