रायपुर मुनादी।।
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग के नवंबर 2019 में जारी आदेश में पत्रकारों के रिटायरमेंट की उम्र 62 और गैर पत्रकारों के 60 वर्ष संबोधित अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश-निर्देश की एक हफ्ते के अंदर मीडिया संस्थानों को जानकारी देने का आदेश बुधवार को जारी किया है।
श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा ने बुधवार को मीडिया हाउस को भेजे गए निर्देश में कहा है कि आपके संस्थानों में छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1961 के प्रावधान प्रभावशील हैं। 27 नवंबर 2019 को जारी अधिसूचना के जरिए राज्य में पत्रकारों के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष तय की गई है। गैर-पत्रकारों के लिए यह 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष निर्धारित है. ऐसे में इस अधिनियम का परिपालन सुनिश्चित किया जाए।

