रायगढ़ मुनादी।। शिव मंदिर नोटिस प्रकरण में आज तहसीलदार ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है जिसमें शिव मंदिर की जगह कब्जाधारी शिवकुमार मालाकार पिता लाभोराम के नाम नोटिस जारी किया है । दरअसल यह पूरा प्रकरण अवैध कब्जा का बताया गया है और हाइकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है।
तहसीलदार रायगढ़ गगन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ के मामला क्रमांक 202203040100004 में 9 मार्च को जारी कारण बताओ नोटिस टंकण त्रुटिवश शिव मंदिर को जारी हो गया था।
प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ द्वारा उक्त जारी नोटिस को शिथिल करते हुए शिव कुमार मालाकार पिता लाभोराम को संशोधित नोटिस जारी किया जा चुका है।
इस तरह प्रकरण में अवैध कब्जाधारियों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए संहिता में दिए प्रावधानों के तहत प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।
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