रायगढ़ मुनादी।। रायगढ़ जिले के बरमकेला थाना क्षेत्र कोहनी नवान मोड पर रविवार की दोपहर ट्रक की ठोकर से बाईक सवार तीन लोगों की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी बरमकेला से अपने गांव मल्दा जा रहे थे इसी दौरान यह दुर्घटना घटित हो गई। घटना की सूचना के बाद बरमकेला पुलिस मौके पर पहंुच गई है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर बरमकेला जंगल के कोहनी नवान मोड के पास एक तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक ओडी 16 एच 9805 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अपनी चपेट में ले लिया,जिससे घटना स्थल पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बरमकेला पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इस सड़क दुघटना में मृतक नीलाम्बर बरिहा पिता बोधिराम बरिहा 26 साल, निवासी मल्दा, दिनबंधु पिता डोकरा बरिहा उम्र 30 साल, निवासी मल्दा, चंद्रसेन चैहान पिता स्व. श्याम चैहान उम्र 35 साल निवासी सराईपाली सारंगढ बताए जा रहे हैं ये सभी बरमकेला से अपना निजी काम निपटाकर अपने गांव मल्दा जा रहे थे इसी दौरान तेज रफ्तार टेªलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल को सूचना मिली कि सारंगढ़-बरमकेला मार्ग जंगल भीतर कोनी मोड पर एक ट्रक, मोटर सायकल को ठोंकर मार दिया है जिससे मोटर सायकल में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायम हो गये हैं। थाना प्रभारी बरमकेला तत्काल अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर दुर्घटना कारित ट्रक खड़ी थी, जिसका चालक दुर्घटना कारित कर ट्रक वहीं खड़ी कर फरार हो गया था। बरमकेला पुलिस द्वारा तीनों युवकों को सीएचसी बरमकेला लाया गया जहां डॉक्टर द्वारा तीनों को मौत होना बताया गया है। बरमकेला पुलिस द्वारा ट्रक को थाना लाया गया एवं शवों की शव पंचनामा, मर्ग जांच कार्यवाही में लिया गया।
मृतकों की पहचान नीलांबर बरिहा पिता बोधीराम बरिहा उम्र 26 साल निवासी ग्राम मल्दा थाना सारंगढ़, दीनबंधु बरिहा पिता डोकरा बरिहा उम्र 30 वर्ष निवासी माल्दा सारंगढ़ एवं चंद्रसेन चैहान पिता स्वर्गीय श्याम चैहान उम्र 35 वर्ष निवासी सराईपाली के रूप में हुई है। मृतकों के संबंध में जानकारी मिली है कि वे तीनों बरमकेला से अपने घर मल्दा बाइक पर जा रहे थे तथा ट्रक का चालक सारंगढ़ से खाली ट्रक लेकर बरमकेला की ओर ला रहा था। बरमकेला पुलिस द्वारा ट्रक क्रमांक ओडी-16-एच 9805 के चालक पर धारा 304-। के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन चालक की पतासाजी किया जा रहा है।

