रायगढ़ मुनादी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सारंगढ़ के ग्राम पंचायत डोभाडीह ब में पीएम आवास योजना में गड़बडी पर अनुविभागीय अधिकारी रा द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। जिसमें सारंगढ़ के न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विहित प्राधिकारी पंचायत सारंगढ़ के द्वारा 2 जनवरी 2020 को एक आदेश जारी किया है। निसमे ग्राम पंचायत डोभाडीह ब के तत्कालीन सरपंच पूरन खड़िया और तत्कालीन सचिव श्रीमती भूषण साहू के द्वारा पात्र पीएम आवास के हितग्राही के जगह अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाया गया। इसके खिलाफ शिकायत पर मामला उजागर हुआ। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुकवारा पिता ननकू पति मोतीराम के स्थान पर अपात्र सुखवारा पति सुखीराम और फिरतू साहू पिता धनाऊ के स्थान पर अपात्र फिरत राम यादव का दस्तावेज जमा कर आपात्रों को बेजा लाभ दिलाया गया जिसका भुगतान भी कराया गया। जांच में पाया गया कि यह स्पस्ट रूप से शासन की महती योजना में फर्जीवाड़ा कर राशि का दुरुपयोग भी किया जाकर अपात्र के नाम फर्जीवाड़ा किया गया। जिसमें न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है जिसमें पंचायत की तत्कालीन सरपंच पूरण खड़िया और तत्कालीन सचिव श्रीमती भूषण साहू के द्वारा फर्जीवाड़ा पर वसूली करने का आदेश दिया जिसमें कहा गया कि तत्कालीन सरपंच और तत्कालीन सचिव भूषण साहू के खिलाफ आर्थिक रूप से गबन करना प्रमाणित होने पर कार्रवाई हुई है। अनुविभागीय अधिकारी रा व विहित प्राधिकारी पंचायत सारंगढ़ न्यायालय के द्वारा जनपद पंचायत सारंगढ़ को कार्यवाही करने का निर्देश दिया है । सरपंच सचिव के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धारा विद्यालय के तहत कार्रवाई की गई है।
इस फर्जीवाड़े में विकासखंड समन्वयक जनपद पंचायत सारंगढ़ की भूमिका भी परिलक्षित होती है इस मामले में भी उच्च अधिकारियों को विकासखंड समन्वयक सारंगढ़ के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायगढ़ को प्रेषित किया गया है।