सावधान हो जाइए अगर आप जुआ खेलने के शौकीन है और लॉक डाउन में टाइम पास करने के लिए जुआ खेलने का शौक पाल रहे हैं।इन दिनों ऐसे जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट की कार्यवाही के साथ महामारी को लेकर लगाई जाने वाली धाराएं और धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा रही है।रविवार को लॉक डाउन में टाईम पास कर रहे 11 जुआरियों को पुलिस ने जेल का रास्ता दिखा दिया है ।

पढ़िये पूरी खबर
सूरजपुर मुनादी//
सूरजपुर पुलिस ने गिरवरगंज स्थित निर्माणाधीन मकान के पीछे बांस झाड़ के नीचे जुआ खेल रहे 11 जुआड़ियों को जुआ खेलते पकड़ा है जिनके पास व जुआ फड से 53 हजार 370 रूपये जप्त कर इन लोगों के विरूद्व धारा 188, 34 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 13 जुआ एक्ट व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत कार्यवाही किया है।
रविवार 05 अप्रैल 2020 की शाम पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा को मुखबीर ने सूचना दी कि कुछ लोग गिरवरगंज स्थित निर्माणाधीन मकान के पीछे बांस झाड़ के नीचे रूपये पैसों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे है। पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लाॅकडाउन की स्थिति में जुआ खेल रहे लोगों को एहतियात बरतते हुए पकड़ने के निर्देश थाना प्रभारी सूरजपुर को दिए।
थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला पुलिस टीम के साथ गिरवरगंज पहुंचे जहां एक निर्माणाधीन मकान के पीछे बांस झाड़ के नीचे हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे 11 जुआड़ियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस टीम ने इन जुआड़ियों के पास व जुआ फड़ से 53 हजार 370 रूपये जप्त किया है। जुआड़ियों के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लाॅकडाउन की स्थिति में एकत्र होकर जुआ खेलने पर पुलिस ने रामश्याम राजवाड़े पिता सुरेश राम उम्र 26 वर्ष ग्राम गिरवरगंज, राजेश्वर राजवाड़े पिता कौशल प्रसाद उम्र 26 वर्ष ग्राम पचिरा, विजय राजवाड़े पिता पारसराम उम्र 23 वर्ष ग्राम पचिरा, लालमन राजवाड़े पिता रामदेव राजवाड़े उम्र 30 वर्ष ग्राम गिरवरगंज, सुनील कुमार पिता पारस राजवाड़े उम्र 30 वर्ष ग्राम पचिरा, शम्भू राजवाड़े पिता सीताराम उम्र 31 वर्ष ग्राम गिरवरगंज, रविप्रकाश उर्फ अभिषेक पिता बच्चालाल राजवाड़े उम्र 25 वर्ष ग्राम गिरवरगंज, शिवराज राजवाड़े पिता जगसाय उम्र 30 वर्ष ग्राम पचिरा, रामलाल पिता रामबत्तीस राजवाड़े उम्र 30 वर्ष ग्राम पचिरा, मनोज राजवाड़े पिता जवाहर लाल उम्र 24 वर्ष ग्राम गिरवरगंज व विजय सिंह पिता भवरलाल उम्र 28 वर्ष ग्राम गणेशपुर के विरूद्व धारा 188, 34 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 13 जुआ एक्ट व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला, एसआई हिम्मत सिंह शेखावत, रश्मि सिंह, आरक्षक रामकुमार नायक, प्रेमसागर साहू, अजीत प्रताप सिंह, नूतन किशोर कनौजिया, दरशलाल देवांगन व विरेन्द्र सारथी सक्रिय रहे।

