दिगर जिला से आने की जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने 01 के विरूद्व दर्ज की
एफआईआर।

सूरजपुर मुनादी//
11 अप्रैल 2020 को नोडल अधिकारी कोविड-19 जिला सूरजपुर के द्वारा लिखित आवेदन जिला अस्पताल के वार्ड व्याय के जरिए सूचना दी गई कि कोरोना वायरस के महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के अन्तर्गत बाहर से आए व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग में जानकारी दिया जाना अनिवार्य है किन्तु मस्जिद मोहल्ला सूरजपुर निवासी इमरान खान पिता स्व. अली हुसैन जो दिनांक 30 मार्च 2020 को कटघोरा कोरबा से वापस आया था जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग एवं थाना को नहीं दी गई। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने इमरान खान के विरूद्व अपराध क्रमांक 144/20 धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड संहिता व महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

