रायगढ़ मुनादी।।
कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी सामानों के लिए 6 घंटे दुकान खोलने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इसमें कृषि उपकरण एवम खाद बीज की दुकान शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि कॄषि उपकरण, उनके स्पेयर पार्ट्स, खाद, बीज और उनसे संबंधित वस्तुओं के दुकान खुले रहेंगे ताकि किसानों को कृषि संबंधित कार्यों के लिए परेशान होना न पड़े। इसके लिए प्रशासन ने दुकानों की लिस्ट भी जारी की है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकासखंडवार कृषि दुकानों की सूची जारी की गई है जहां से किसान कृषि संबंधी समान की खरीद कर सकेंगे। इसी तरह रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवा दुकान को विकासखण्डवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के शर्तों के आधार पर खोले जाने हेतु अनुमति प्रदान की है। जिसके तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये एवं प्रतिष्ठान को सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक क्रेता को हाथ धोने के बाद ही दुकान में प्रवेश करायें। व्यवसायिक परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ग्राहक व व्यवसायी तथा उपस्थित सभी व्यक्ति मास्क लगाकर ही सेवा एवं लेनदेन करेंगे।

