जशपुर मुनादी।। शराब पीकर स्कुल में सोने के आरोप में एक शिक्षक को संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा , अम्बिकापुर ने निलंबित कर दिया है।
मामला जशपुर जिले के फरसाबाहर विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जोरण्डाझरिया जहाँ के किशोर कुजूर शिक्षक ( एल.बी. ) को शराब सेवन कर संस्था में सोते हुए पाये जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम 23 ( ख ) एवं ( ग ) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम -1966 के नियम 9 ( 1 ) ( क ) ( ख ) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है।
सम्बंधित शिक्षक के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित की जाती है । श्री कुजूर , शिक्षक ( एल.बी. ) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जोरण्डाझरिया विकास खण्ड फरसाबहार को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव नियत किया है ।

