रायगढ़ मुनादी।।
उन लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है जो कि औद्योगिक शहर रायगढ़ में किराये के मकान में रहते हैं।रायगढ़ कलेक्टर ने आज एक आदेश जारी कर किराए में रहने वाले सभी किरायेदारों को एक माह का घर किराया नही लेने को कहा है।कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है । कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि जो मकान स्वामी आदेश का उलंघन कर किसी किराएदार को घर किराए के लिए मजबूर करेगा उंसके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत एक वर्ष की सजा या अर्थदंड या दोनो हो सकता है और इसके उलंघन से अगर जान माल की हानि होती है तो सजा और भी बढ़ सकती है ।
देखिये कलेक्टर ने क्या कहा है …..


