01-April-2020


Munaadi Breaking - लॉक डाउन के समय सरकारी आदेशों का उलंघन, सरकार ने तत्काल प्रभाव से BEO को किया निलंबित, पद के दुरुपयोग का भी मामला



रायपुर मुनादी।।

बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में जारी आदेश-निर्देश का उल्लंघन करने पर मोहम्मद इकबाल विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर को आयुक्त रायपुर संभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इकबाल को पद का दुरूपयोग करते हुए लाॅकडाउन से छूट के कोरा फार्म में हस्ताक्षरित कर पद मुद्रा सहित मोबाईल नम्बर दर्ज कर अधिकारिता रहित आदेश जारी करने के कारण कलेक्टर रायपुर के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

इकबाल के निलंबन अवधि में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर जिला रायपुर का प्रभार श्री नरेन्द्र वर्मा सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अभनपुर के पास रहेगा।








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