शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सुबह: 'खनिज ज्योति योजना' से रायगढ़ के प्रतिभावान छात्रों के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का मार्ग हुआ प्रशस्त

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June 13, 2026



शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सुबह: 'खनिज ज्योति योजना' से रायगढ़ के प्रतिभावान छात्रों के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का मार्ग हुआ प्रशस्त

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रायगढ़ मुनादी।। छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के प्रति कटिबद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की विशेष पहल एवं उनके जन- कल्याणकारी विजन के फलस्वरूप, रायगढ़ जिले में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 


शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुँचाने के इसी ध्येय के साथ, खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर (BPL) तथा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT), रायगढ़ द्वारा "खनिज ज्योति योजना" का शुभारंभ किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन के अभाव में किसी भी खनन प्रभावित प्रतिभावान छात्र की उच्च शिक्षा बाधित न हो।


इस योजना के तहत चयनित मेधावी विद्यार्थियों को देश एवं राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नियमित स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG), इंजीनियरिंग, मेडिकल (MBBS/BAMS), विधि (Law), प्रबंधन (MBA), डिप्लोमा एवं अन्य कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 20 स्वीकृत सीटों (सीमित) के लिए ही संचालित है।


*योजना हेतु प्रमुख पात्रता (Eligibility Criteria):*

आवेदक अनिवार्य रूप से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित घोषित ग्रामों या नगरीय निकायों का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदक के परिवार का नाम राज्य शासन की चालू बी.पी.एल. (BPL) अथवा अंत्योदय सूची में दर्ज होना चाहिए और उनके पास वैध राशन कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है।

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंक होने अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांग (PwD) वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं।

आवेदन की तिथि को छात्र/छात्रा की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदक केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान बड़ी छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो, जिसके लिए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

*पारदर्शी चयन प्रक्रिया (Selection Process):* यदि 20 स्वीकृत सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो वरीयता सह मेरिट सूचकांक (Merit-cum-Preference Index) के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी:

चयन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Directly Affected) क्षेत्रों के आवेदकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। सीटें रिक्त रहने पर ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित आवेदकों पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं (जैसे JEE, NEET, CLAT आदि) के माध्यम से IITs, NITs, AIIMS, IIMs या केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे शीर्ष राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को उच्च वरीयता दी जाएगी।

स्थिति समान होने पर क्रमशः कक्षा 12वीं के अंकों की मेरिट, परिवार की न्यूनतम आय तथा अनाथ, एकल माता-पिता या विशेष रूप से दिव्यांग (PWD) छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

*आवेदन की प्रक्रिया एवं अंतिम तिथि:* योग्य एवं इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन प्रारूप रायगढ़ जिले की आधिकारिक वेबसाइट (www.raigarh.gov.in) से डाउनलोड कर या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 जुलाई 2026 तक जमा किए जा सकेंगे।

आवेदन जमा करने का स्थान: कक्ष क्रमांक-93, DMFT शाखा, कलेक्ट्रेट कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) है। अपूर्ण, अस्पष्ट, कूट-रचित (Fake) या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर हेल्पलाइन नंबर 9770989049 पर संपर्क किया जा सकता है।



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